अब बिहार में अपनी ज़मीन की जानकारी देखने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। Jamabandi Bihar पोर्टल के ज़रिए आप अपने ज़मीन का पूरा विवरण — जैसे खाता नंबर, प्लॉट नंबर, मालिक का नाम और भूमि क्षेत्रफल — घर बैठे ऑनलाइन देख सकते हैं।

यह सुविधा Bihar Bhumi Portal (biharbhumi.bihar.gov.in) पर उपलब्ध है, जहाँ से आप न केवल जमाबंदी पंजी बल्कि भू-नक्शा, दाखिल-खारिज, भू-लगान जैसी अन्य ज़मीन से जुड़ी सेवाएँ भी पा सकते हैं। इस ऑनलाइन सिस्टम से बिहार के नागरिकों को पारदर्शिता, सुविधा और समय की बड़ी बचत होती है। अब आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड हमेशा आपकी पहुँच में है — बस कुछ क्लिक में।
Jamabandi Bihar (जमाबंदी पंजी) क्या है और क्यों जरूरी है?
Jamabandi Bihar या जमाबंदी पंजी एक सरकारी रजिस्टर है जिसमें हर ज़मीन की पूरी जानकारी दर्ज होती है। इसमें ज़मीन के मालिक (रैयत) का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, भूमि का क्षेत्रफल और स्वामित्व संबंधी सभी विवरण मौजूद रहते हैं। यह दस्तावेज़ किसी भी ज़मीन की असली पहचान और स्वामित्व का प्रमाण होता है। अगर आप ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो जमाबंदी पंजी देखना सबसे जरूरी कदम होता है।
इसके बिना किसी भी ज़मीन के असली मालिक का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। जमाबंदी बिहार की मदद से सरकार ने ज़मीन रिकॉर्ड को पारदर्शी और सबके लिए सुलभ बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी या किसी अन्य ज़मीन की स्थिति, स्वामित्व और क्षेत्रफल की जानकारी ऑनलाइन देख सकता है। इससे विवादों में कमी और धोखाधड़ी की संभावना भी काफी हद तक घट गई है।
बिहार जमाबंदी पंजी Overview Table
| पोर्टल का नाम | Bihar Bhumi Portal (Land Record Bihar) |
| सेवा का नाम | Jamabandi Bihar (जमाबंदी पंजी) |
| आधिकारिक वेबसाइट | biharbhumi.bihar.gov.in |
| विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
| सुविधा | ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड, खाता, प्लॉट, भू नक्शा, दाखिल-खारिज |
| लाभार्थी | बिहार के किसान, भूमि मालिक और आम नागरिक |
| सेवा का प्रकार | 100% ऑनलाइन और निःशुल्क |
बिहार जमाबंदी पंजी देखने की प्रक्रिया (Step-by-Step Process)
- सबसे पहले biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यह बिहार सरकार का आधिकारिक पोर्टल है।
- होमपेज पर “Jamabandi Register” या “जमाबंदी पंजी देखें” का विकल्प चुनें।
- अब एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना District (जिला) और Anchal (अंचल) चुनना होगा। फिर Proceed बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको Halka (हल्का) और Mouza (मौजा) का चयन करना होगा।
- अब जमाबंदी देखने के लिए नीचे दिए गए किसी एक विकल्प को चुनें:
- भाग वर्तमान / पृष्ठ संख्या वर्तमान
- रैयत के नाम से खोजें
- खाता नंबर से खोजें
- प्लॉट नंबर से खोजें
- जमाबंदी संख्या से खोजें
- समस्त पंजी-II को नाम के अनुसार देखें
- सुरक्षा के लिए स्क्रीन पर एक Captcha Code दिखाई देगा। इसे सही भरकर Search बटन पर क्लिक करें।

- अब आपकी स्क्रीन पर Jamabandi Bihar Report दिखाई देगी। इसमें आपको भूमि मालिक का नाम, खाता संख्या, प्लॉट नंबर, कुल क्षेत्रफल और दाखिल-खारिज जैसी सभी जानकारी मिलेगी।

- आप चाहें तो इस रिकॉर्ड को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल सकते हैं ताकि भविष्य में उपयोग किया जा सके।
संपर्क जानकारी (Contact Information)
| विभाग का नाम | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://biharbhumi.bihar.gov.in |
| हेल्पलाइन ईमेल | dirlrms-bih@nic.in |
| संपर्क नंबर | 0612-2215350 |
| पता | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मुख्य सचिवालय, पटना – 800015, बिहार |
निष्कर्ष:
Jamabandi Bihar पोर्टल ने भूमि रिकॉर्ड देखने की प्रक्रिया को बेहद आसान और पारदर्शी बना दिया है। अब बिहार के किसी भी नागरिक को अपनी ज़मीन की जानकारी पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ क्लिक में आप अपनी ज़मीन का पूरा विवरण देख, डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं — वो भी बिलकुल फ्री में।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Jamabandi Bihar क्या है?
Jamabandi Bihar एक सरकारी रजिस्टर है जिसमें ज़मीन से जुड़ी सभी जानकारी जैसे मालिक का नाम, प्लॉट नंबर, क्षेत्रफल और खाता विवरण दर्ज होते हैं।
क्या मैं अपनी ज़मीन की जमाबंदी पंजी ऑनलाइन देख सकता हूँ?
हाँ, आप biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी ज़मीन की जमाबंदी ऑनलाइन देख सकते हैं।
क्या इसके लिए कोई शुल्क देना होता है?
नहीं, Bihar Bhumi पोर्टल पर जमाबंदी देखने की सेवा पूरी तरह निःशुल्क (Free) है।
क्या मैं जमाबंदी पंजी को डाउनलोड कर सकता हूँ?
हाँ, आप अपनी जमाबंदी रिपोर्ट को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्रिंट निकाल सकते हैं।
अगर रिकॉर्ड में गलती हो तो क्या करें?
अगर आपकी जमीन के रिकॉर्ड में कोई गलती है, तो आप नज़दीकी CSC सेंटर या राजस्व कार्यालय में सुधार हेतु आवेदन कर सकते हैं।